Article 45
भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 – Article 45 of Indian constitution in Hindi : भारतीय संविधान के 45 अनुच्छेद संविधान की शुरुआत के समय से 10 वर्ष के अंदर संयुक्त राज्य को सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। यह 14 वर्ष की उम्र पर तक की शिक्षा को सम्पूर्ण करने के लिए अनिवार्य करता है। यह राज्य नीति के निर्देशांक का हिस्सा है जो किसी भी अदालत द्वारा प्रवण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें दिए गए नियम देश के शासन में मुख्य होते हैं और राज्य को इन नियमों को कानून बनाते समय लागू करने का काम होता है।
- Article 45 in Hindi – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 का विवरण – बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
- राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और ओंनवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रवर्तित होने पर अनुच्छेद 45 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-
- 45. छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध–राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
Indian constitution Article 45
Article 45 of the Indian Constitution deals with the provision for free and compulsory education for children. It states that the State shall endeavor to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.
It’s part of the Directive Principles of State Policy which are not enforceable by any court, but the principles laid down therein are fundamental in the governance of the country and it is the duty of the State to apply these principles in making laws.